श्रीलंकाई पासपोर्ट फोटो: साइज़ और नियम
श्रीलंकाई पासपोर्ट: आपको कोई फोटो तैयार करने की ज़रूरत नहीं है; फोटो आवेदन के समय वहीं खींचने की व्यवस्था होती है।
स्रोत के नियम
- फोटो 6 महीने के भीतर खींची गई होनी चाहिए।
- स्टूडियो उसे ऑनलाइन भेजते हैं; आवेदन के लिए प्रिंट की हुई फोटो की ज़रूरत नहीं।
- बिना चश्मे के आँखें साफ़ दिखनी चाहिए।
- टोपी और स्कार्फ़ की अनुमति है, अगर माथा और कान साफ़ दिखें और चेहरे पर स्कार्फ़ की परछाईं न पड़े।
क्या इसे घर पर बनाया जा सकता है?
नहीं। अधिकृत फोटो स्टूडियो डिजिटल फोटो विभाग को भेजता है, या फोटो विभाग के कार्यालयों में खींची जाती है। प्रिंट की हुई फोटो स्वीकार नहीं की जातीं।
इसके बजाय कहाँ जाएँ
जारी करने वाले कार्यालय से पूछें कि वह किन फोटोग्राफ़रों या बूथों की फोटो लेता है। PortraitPass यह फोटो नहीं बनाता, क्योंकि घर पर बनाई हुई प्रिंट या फ़ाइल लौटा दी जाएगी।
स्रोत
- General information on passports (Department of Immigration and Emigration)जारी करने वाला प्राधिकरण। जाँच की तारीख: 28 सितंबर 2026।
- Instructions to registered photo studio owners (Department of Immigration and Emigration)जारी करने वाला प्राधिकरण। जाँच की तारीख: 28 सितंबर 2026।
नियम बदलते रहते हैं। आवेदन करने से पहले जारी करने वाले प्राधिकरण के मौजूदा निर्देश देख लें।
कोई गलत या पुराना आँकड़ा दिखा? स्रोत के लिंक के साथ एक इश्यू खोलें।
आम सवाल
श्रीलंकाई पासपोर्ट फोटो का साइज़ क्या है?
तैयार करने के लिए कोई साइज़ नहीं है। अधिकृत फोटो स्टूडियो डिजिटल फोटो विभाग को भेजता है, या फोटो विभाग के कार्यालयों में खींची जाती है। प्रिंट की हुई फोटो स्वीकार नहीं की जातीं।
क्या घर पर श्रीलंकाई पासपोर्ट फोटो बनाना संभव है?
नहीं। फोटो जारी करने वाले प्राधिकरण या उसके बताए प्रदाता से ही बनवाना ज़रूरी है।
श्रीलंकाई पासपोर्ट फोटो के मुख्य नियम क्या हैं?
फोटो 6 महीने के भीतर खींची गई होनी चाहिए। स्टूडियो उसे ऑनलाइन भेजते हैं; आवेदन के लिए प्रिंट की हुई फोटो की ज़रूरत नहीं। बिना चश्मे के आँखें साफ़ दिखनी चाहिए।
श्रीलंकाई पासपोर्ट के आँकड़े कहाँ से लिए गए हैं?
जारी करने वाले प्राधिकरण के अपने पेजों से: General information on passports (Department of Immigration and Emigration) और Instructions to registered photo studio owners (Department of Immigration and Emigration)। आख़िरी जाँच: 28 सितंबर 2026।